केयर्न-वेदांता PIL पर कोर्ट का सुनवाई से इनकार - Zee News हिंदी

केयर्न-वेदांता PIL पर कोर्ट का सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली : केयर्न-वेदांता के 8.5 अरब डॉलर के सौदे को चुनौती देने वाली जनहित याचिका,पीआईएल की सुनवाई से उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने खुद को अलग कर लिया। याचिका में मांग की गई है कि इस मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए कि क्यों ओएनजीसी और सरकार ने इस मसले पर अपने कानूनी अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया।

 

बिना कोई कारण बताए न्यायमूर्ति एच एल दत्तू और न्यायमूर्ति सी के प्रसाद की पीठ ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई नहीं करेगी और यह मामला किसी अन्य पीठ को भेजा जाएगा।

 

जनहित याचिका 27 फरवरी को दायर की गई थी। इसमें सौदे के विभिन्न पहलुओं का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, कैग से आडिट कराने की भी मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि अनिल अग्रवाल की वेदांता रिसोर्सेज द्वारा केयर्न इंडिया में नियंत्रक हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया है, जबकि इस मामले में पहली पेशकश सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी को की जानी चाहिए थी।

 

जनहित याचिका बेंगलूर के अरुण कुमार अग्रवाल ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि ओएनजीसी का केयर्न समूह के साथ जो करार है उसमें यह प्रावधान है कि यदि केयर्न समूह केयर्न इंडिया में अपने शेयर बेचना चाहेगा, तो पहली पेशकश ओएनजीसी को की जाएगी। यदि ओएनजीसी हिस्सेदारी खरीदने से इनकार करती, तभी यह सौदा किसी और पक्ष के पास जा सकता था। ओएनजीसी के पास पहले इनकार का अधिकार था।

 

अग्रवाल ने ही सबसे पहले 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में शिकायत की थी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। (एजेंसी)

First Published: Friday, March 2, 2012, 12:39

comments powered by Disqus