कोयला घोटाला: राज्यों को नोटिस जारी कर जांच का विस्तार । Coal scam: Supreme court issued notices to States

कोयला घोटाला: राज्यों को नोटिस जारी कर जांच का विस्तार

कोयला घोटाला: राज्यों को नोटिस जारी कर जांच का विस्तारनई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कोयला खदान वाले सात राज्यों को नोटिस जारी कर कोयला खदानों के आबंटन में उनकी भूमिका पर स्पष्टीकरण मांगा है। इससे पहले, केन्द्र सरकार ने इन आवंटनों में किसी भी प्रकार की अनियमिततओं से पल्ला झाड़ते हुए कहा था कि उसकी भूमिका कोयला खदानों की पहचान करने तक ही सीमित थी और शेष काम राज्य सरकारों का था।

न्यायमूर्ति आरएम लोढा, न्यायमूर्ति मदन लोकूर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडीशा, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब तलब किया है। उनसे 29 अक्तूबर तक न्यायालय के चार सवालों का जवाब देने को कहा गया है।

न्यायालय ने कोयला खदानों के आबंटन वाली कंपनियों में यथास्थिति बनाये रखने के बारे में कोई भी आदेश देने से इंकार करते हुये कहा कि इस पर उनका पक्ष सुनने के बाद ही विचार किया जा सकता है। न्यायालय ने कोयला खदानों के आबंटन के मामले में केन्द्र सरकार के ‘विरोधाभासी’ रवैया देखने के बाद यह निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने इन सभी राज्य सरकारों से जानना चाहा है कि आबंटन के मसले को वे किस तरह समझते हैं क्योंकि केन्द्र ने तो इसे सिर्फ खदानों की पहचान करने और कंपनियों को आशय पत्र देने भर की कवायद बताया है। राज्यों को कोयला खदानों के आबंटन में राज्य की भूमिका भी स्पष्ट करनी है जो केन्द्र करता है और इसके बाद खान और खनिज (विकास एवं नियमन) कानून के प्रावधानों के तहत उठाए जाने वाले कदमों के बारे में उनकी भूमिका भी बतानी है।

शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों से कोयला खदानों का आबंटन प्राप्त करने वाले राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के साथ निजी कंपनियों के समझौते का विवरण भी मांगा है। (एजेंसी)

First Published: Thursday, September 26, 2013, 19:12

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