कोर्ट के फैसले का असर नहीं: आरकॉम - Zee News हिंदी

कोर्ट के फैसले का असर नहीं: आरकॉम



नई दिल्ली : रिलायंस कम्यूनिकेशंस (आरकॉम) ने गुरुवार को कहा कि 2जी मोबाइल सेवाओं के लाइसेंस रद्द करने के गुरुवार के निर्णय का कंपनी पर सीधा असर नहीं होगा क्यों कि उसके लाइसेंस 2001 या उससे पहले जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2008 में आवंटित सभी 122 लाईसेंस रद्द कर दिए हैं।

 

दूरसंचार सेवा प्रदाता ने बंबई स्टाक एक्सचेंज को बताया कि आरकाम के लाईसेंस सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से प्रभावित नहीं होगा। कंपनी ने कहा कि आरकॉम को लाईसेंस 2001 में या इससे पहले जारी किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने जनवरी 2008 में जारी सभी 122 टूजी लाईसेंस यह कहते हुए रद्द कर दिया कि ये लाइसेंस मनमाने और असंवैधानिक तरीके से दिए गए थे।

 

न्यायालय ने दूरसंचार नियामक ट्राई से 2जी लाईसेंस जारी करने के विषय में नई सिफारिश करने और स्पेक्ट्रम आवंटन चार महीने में नीलामी के जरिए करने के निर्देश दिए हैं। रिलायंस कम्यूनिकेशंस अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस समूह की कंपनी है। समूह का निवल मूल्य 89,000 करोड़ रुपए से अधिक है, नकदी प्रवाह 10,900 करोड़ रुपये का है। आज के निर्णय के बाद आरकाम का शेयर बंबई स्टाक एक्सचेंज में 5.18 फीसद गिरकर 95.20 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

(एजेंसी)

First Published: Thursday, February 2, 2012, 15:20

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