Last Updated: Sunday, January 1, 2012, 07:14
नई दिल्ली: दिल्ली की एक जिला उपभोक्ता अदालत ने कहा है कि क्रेडिट कार्ड के गोपनीय पिन नंबर के जरिए धोखे से आनलाइन लेनदेन या एटीएम से धन निकासी के लिए बैंकों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
जिला उपभोक्ता अदालत ने आईसीआईसीआई बैंक से मुआवजा की मांग करते हुए दायर की गई दो अलग अलग याचिकाओं को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया।
याचिकाकर्ताओं ने क्रेडिट कार्ड के जरिए गलत तरीके से इंटरनेट से 1.11 लाख रुपये के कथित लेन देन और गुमशुदा एटीएम कार्ड के जरिए 20,000 रुपये की निकासी के लिए बैंक से मुआवजा की मांग थी।
अदालत ने कहा कि कार्ड के गोपनीय पिन नंबर की जानकारी के बगैर ये लेनदेन संभव नहीं थे और इस नंबर की जानकारी केवल मूल कार्डधारक को होती है। इसलिए, इस कथित धोखाधड़ी के लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
(एजेंसी)
First Published: Sunday, January 1, 2012, 12:44