Last Updated: Tuesday, August 14, 2012, 11:57
नई दिल्ली : महान्यायवादी जी.ई. वाहनवती की ओर से सरकार को दी गई राय के मुताबिक 2जी मामले में उच्चतम न्यायालय ने जिन कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं उनमें पैसा लगाने वाले विदेशी निवेशक उस स्थिति में क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं जब प्रवर्तकों पर मुकदमा चल रहा हो।
ऐसा समझा जाता है कि उन्होंने सरकार को अपनी राय देते हुए लिखा है कि विदेशी निवेशक न्यायालय द्वारा अपना 2जी लाइसेंस रद्द किए जाने की क्षतिपूर्ति की मांग नहीं कर सकते हैं। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, August 14, 2012, 11:57