Last Updated: Tuesday, March 19, 2013, 19:16

नई दिल्ली: कैबिनेट ने सोनिया गांधी के महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल को शुक्रवार को संसद में पेश किया जाएगा।
सरकार ने मंगलवार को देश की दो-तिहाई आबादी को एक से तीन रुपये प्रति किलोग्राम की सस्ती दरों पर प्रति व्यक्ति एक समान 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए संशोधित खाद्य सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी।
हालांकि अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत आने वाले करीब 2.43 करोड़ बेहद गरीब परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न की कानूनी अर्हता होगी। इन परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के जरिये यह खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
खाद्य मंत्री के वी थॉमस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि संशोधित खाद्य विधेयक को मंजूरी दी गई है। हम शुक्रवार से पहले संसद में खाद्य विधेयक में संशोधन लाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि खाद्य सब्सिडी का अतिरिक्त बोझ करीब 20,000 करोड़ रुपये का होगा जबकि खाद्यान्न आवश्यकता करीब छह करोड़ 12.3 लाख टन की होगी।
थॉमस ने कहा कि चावल, गेहूं और मोटे अनाज के लिए क्रमश: तीन, दो और एक रुपये की एकसमान कीमत सभी पात्र लाभार्थियों के लिए लागू होगी। कानून के लागू होने के तीन वर्ष बाद कीमतों में संशोधन किया जायेगा। दिसंबर, 2011 में लोकसभा में पेश किये गये मौलिक विधेयक में लाभार्थियों को प्राथमिक और सामान्य परिवारों के रूप में विभाजित किया गया था।
प्राथमिक घरों को प्रति व्यक्ति प्रति महीने सात किग्रा चावल, गेहूं और मोटे अनाज क्रमश: तीन, दो और एक रुपये की दर से प्राप्त करने की अर्हता की गई थी जबकि सामान्य परिवारों के लिए कम से कम तीन किग्रा खाद्यान्न समर्थन मूल्य के आधे पर देने का प्रस्ताव किया गया था।
मौजूदा विधेयक में संशोधन संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुरूप किया गया है, जिसमें कहा गया है कि लाभार्थियों को दो श्रेणियों में विभक्त करने से बचा जाये। समिति ने एकसमान कीमत पर प्रति व्यक्ति पांच किग्रा की एक समान अर्हता की वकालत की है। इससे पूर्व सूत्रों ने कहा था कि विधेयक में 55 संशोधन प्रस्तावित थे।
मौजूदा सार्वजनिक वितरण (पीडीएस) प्रणाली के तहत बीपीएल और एएवाई परिवारों को प्रति माह 35 किग्रा अनाज मिलता है, जबकि एपीएल परिवारों को आवंटन 15 से 35 किग्रा के बीच होता है।
मौजूदा समय में चावल की आपूर्ति एएवाई परिवारों को तीन रुपये प्रति किग्रा की दर से, बीपीएल परिवारों को 5.65 रुपये प्रति किग्रा की दर से तथा एपीएल परिवारों को 8.30 रुपये प्रति किग्रा की दर से की जाती है। गेहूं की बिक्री एएवाई परिवारों को दो रुपये प्रति किग्रा की दर से, बीपीएल परिवारों को 4.15 रुपये प्रति किग्रा की दर से तथा एपीएल परिवारों को 6.10 रुपये प्रति किग्रा की दर से की जाती है। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, March 19, 2013, 18:27