घाटे वाले बैंकों के विलय, अधिग्रहण जांच दायरे से बाहर

घाटे वाले बैंकों के विलय, अधिग्रहण जांच दायरे से बाहर

घाटे वाले बैंकों के विलय, अधिग्रहण जांच दायरे से बाहरनई दिल्ली : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) घाटे में चल रहे तथा विफल बैंकों के विलय एवं अधिग्रहण मामले पर विचार नहीं करेगा। सरकार ने घाटे में चल रहे बैंकों के विलय एवं अधिग्रहण को सीसीआई की जांच के दायरे से बाहर रखने की छूट दी है।

देश में होने वाले विलय एवं अधिग्रहण को सीसीआई से मंजूरी लेने की जरूरत होती है। इसका मकसद विभिन्न क्षेत्रों में गैर-प्रतिस्पर्धी गतिविधियों पर रोक लगाना है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा है कि घाटे में चल रहे तथा विफल बैंकों को सीसीआई की जांच के दायरे से अलग रखने की छूट दी जाती है। जनवरी में जारी अधिसूचना के अनुसार यह छूट पांच साल की अवधि के लिये है। सीसीआई कारपोरट कार्य मंत्रालय के अधीन आता है। (एजेंसी)

First Published: Monday, February 25, 2013, 13:10

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