टाटा-एआईजी लाइफ पर 49 लाख का जुर्माना

टाटा-एआईजी लाइफ पर 49 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली : बीमा नियामक इरडा ने विभिन्न नियामकीय नियमों का उल्लंघन करने के लिए टाटा-एआईजी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर सोमवार को 49 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने पाया कि जीवन बीमा कंपनी द्वारा वित्तीय लेखा तैयार करने में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करने सहित विभिन्न नियमों का उल्लंघन किया गया।

इरडा के चेयरमैन जे. हरि नारायण ने अपने आदेश में कहा, मैं बीमा कंपनी (टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी) को 15 दिनों के भीतर शेयरधारकों के खाते में जुर्माने की राशि 19 लाख रुपए जमा करने का निर्देश देता हूं।

यह जुर्माना लगाने से पहले अगस्त, 2010 में टाटा-एआईजी का कार्यस्थल निरीक्षण किया गया था जिसके दौरान नियामक ने कंपनी को बीमा कानून के प्रावधानों व दिशानिर्देश का उल्लंघन करते पाया।

बीमा कंपनी से इस बारे में अबतक कोई टिप्पणी नहीं मिल पायी है। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, August 14, 2012, 11:00

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