Last Updated: Saturday, December 24, 2011, 06:24
नई दिल्ली : टीडीसैट ने टेलिकॉम विभाग के 3जी इंट्रा-सर्किल रोमिंग करार को खत्म करने आदेश पर फिलहाल रोक लगाई है। इस प्रकार थ्रीजी इंट्रा-सर्किल रोमिंग मामले में टीडीसैट ने टेलिकॉम कंपनियों को फिलहाल राहत दे दी।
टीडीसैट ने टेलिकॉम विभाग को अगले शनिवार तक अपना जवाब जमा करने को कहा है। साथ ही, अंतिम फैसला होने तक टेलिकॉम विभाग कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी।
सुनवाई के दौरान टेलिकॉम कंपनियों ने टीडीसैट को कहा है कि 3जी इंट्रा-सर्किल रोमिंग करार रद्द करने का फैसला मनमाना है। टेलिकॉम विभाग ने न ही कारण बताओ नोटिस जारी किया न ही कंपनियों को अपना पश्र रखने का मौका दिया है।
तीन मोबाइल कंपनियों भारती, वोडाफोन और आइडिया ने दूरसंचार विभाग (डाट) के नोटिस को दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) में चुनौती दी है। डाट ने इन कंपनियों को नोटिस जारी कर तत्काल प्रभाव से थ्रीजी रोमिंग संधि भंग करने को कहा।
दूरसंचार मंत्रालय से नोटिस मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इन ऑपरेटरों ने टीडीसैट का दरवाजा खटखटाया। अगले सप्ताह से टीडीसैट में शीतकालीन अवकाश रहेगा।
दूरसंचार विभाग ने इन दूरसंचार कंपनियों को नोटिस जारी कर उन्हें थ्रीजी रोमिंग संधि तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया और साथ ही इस संबंध में 24 घंटे के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा।
विभाग ने कंपनियों को शनिार दोपहर 3 बजे तक जवाब देने को कहा है। पूर्व में, दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने इस तरह के रोमिंग समझौतों को लाइसेंस नियमों का उल्लंघन बताया था और कहा था कि दूरसंचार कंपनियों को इस तरह की सेवाओं की पेशकश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
(एजेंसी)
First Published: Saturday, December 24, 2011, 17:33