Last Updated: Friday, April 12, 2013, 16:03
नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने मधुमेह की कुछ दवाओं के पेटेंट के मामले में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अमेरिकी दवा कंपनी मर्क शार्प एंड डोम की अपील पर ग्लेनमार्क फार्मा को 22 मई तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए आज कहा। एकल पीठ ने भारतीय दवा कंपनी ग्लेनमार्क पर मधुमेह की दवाओं जीटा और जीटा.मेट के उत्पादन बिक्री पर रोक लगाने से मना कर दिया था।
न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट्ट और न्यायमूर्ति एस.के. मिश्रा की पीठ ने ग्लेनमार्क को नोटिस जारी कर 22 मई तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। अमेरिकी दवा कंपनी का ग्लेनमार्क के साथ पेटेंट को लेकर विवाद चल रहा है। ग्लेनमार्क ने हाल ही में ये दो दवाएं पेश की हैं। अमेरिकी दवा कंपनी ने आरोप लगाया कि ग्लेनमार्क ने अपनी इन दवाओं में उसकी जैनुविया व जैनुमेट दवाओं का इस्तेमाल कर बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन किया है।
न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलाव की एकल पीठ ने पांच अप्रैल को अपने अंतरिम आदेश में भारतीय कंपनी को इन दावाओं के कारोबार से रोकने से मना कर दिया । उन्होंने कहा था,‘मुझे वादी (एमएसडी) की बात में ऐसा कुछ नहीं दिखता जिससे अंतरिम राहत का मामला बनता हो।’’ एकल पीठ ने अमेरिकी कंपनी की स्थगन आदेश की याचिका को खारिज करते हुए उसकी मुख्य याचिका को न्यायालय के संयुक्त रजिस्टार के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने और अन्य संबंधित कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए 16 जुलाई तक के लिए लंबित रखने का निर्देश दिया। (एजेंसी)
First Published: Friday, April 12, 2013, 16:03