दूरसंचार के नए एकीकृत लाइसेंस व्यवस्था 3 अगस्त से लागू होगी

दूरसंचार के नए एकीकृत लाइसेंस व्यवस्था 3 अगस्त से लागू होगी

दूरसंचार के नए एकीकृत लाइसेंस व्यवस्था 3 अगस्त से लागू होगीनई दिल्ली : दूरसंचार सेवा बाजार में बहु-प्रतीक्षित ‘एकीकृत लाइसेंस’ व्यवस्था शनिवार यानी 3 अगस्त से लागू हो जाएगी। इसमें कंपनियों को कोई भी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करने की छूट होगी।

सरकार एकीकृत लाइसेंस वाली कंपनियों के लिए विलय और अधिग्रण के दिशानिर्देश भी दो माह के अंदर जारी कर सकती है।

दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने यहां उद्योग मंडल सीआईआई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय दूरसंचार सम्मेलन में संवाददाताओं से अलग बातचीत में कहा, ‘फाइल मेरे पास पहुंच गयी है, मुझे इस पर हस्ताक्षर करना है।’ इसी सम्मेलन को संबोधित करते हुए दूरसंचार सचिव एम एफ फारूकी ने कहा ‘एकीकृत लाइसेंस, जो एक-दो दिन में आज जाएगा, पूरी तरह से आवश्यक लचीलापन प्रदान करने की दिशा में एक कदम होगा। यह उदार व्यवस्था के तहत स्पेक्ट्रम ले रहे लोगों को आने वाली कोई भी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने की छूट देगा।’ बाद में उन्होंने कहा कि एकीकृत लाइसेंस व्यवस्था आज या कल से लागू हो जाएगी।

सरकार ने उन कंपनियों के लिए स्पेक्ट्रम के प्रयोग को उदार बनाया है जिन्होंने इन्हें बाजार निर्धारित दर पर बोली के जरिए या मंत्रिमंडल द्वारा तय अतिरिक्त स्पेक्ट्रम शुल्क के भुगतान के जरिए प्राप्त किया है।

नए लाइसेंस के तहत भारतीय दूरसंचार कंपनियां इंटरनेट टेलीफोनी जैसी सेवाएंप्रदान कर सकेंगी जिसमें इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर से फोन करना संभव होता है।

नयी नीति के तहत एकीकृत लाइसेंसे प्राप्त कंपनियों को आपस में विलय और अधिग्रहण की छूट दी गयी है। सिब्बल ने कहा ‘मेरे ख्याल से विलय और अधिग्रहण के लिए दिशानिर्देश सितंबर तक जारी हो जाएंगे।’

नयी दूरसंचार नीति के तहत एकीकृत लाइसेंस धारक अपस में स्पेक्ट्रम का साझा भी कर सकेंगे। पुरानी नीति में इसकी छूट नहीं है। पहले लाइसेंसे में केवल मोबाइल टावर जैसे निष्क्रिय बुनियादी ढांचे की अदला बदली की छूट थी। (एजेंसी)

First Published: Friday, August 2, 2013, 15:08

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