नई दूरसंचार कंपनियों पर जुर्माना खारिज - Zee News हिंदी

नई दूरसंचार कंपनियों पर जुर्माना खारिज

 

नई दिल्ली : दूरसंचार न्यायाधिकरण (टीडीसैट) ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में सेवाएं शुरू करने में देरी को लेकर नई दूरसंचार कंपनियों पर सरकार द्वारा लगाए गए जुर्माने को खारिज कर दिया। न्यायाधीश एसबी सिन्हा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि दूरसंचार विभाग (डॉट) ने ‘नैसर्गिक न्याय’ का अनुपालन नहीं किया। उसने जुर्माना लगाने से पहले दूरसंचार कंपनियों को अवसर नहीं दिया। न्यायाधिकरण ने सरकार को कंपनियों से वसूले गए धन को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ चार हफ्ते के भीतर वापस करने का आदेश दिया है।

 

एक अनुमान के मुताबिक पिछले एक साल में हुए नुकसान के एवज में डॉट ने अब तक नई दूरसंचार कंपनियों से 300 करोड़ रुपये वसूले हैं, हालांकि डॉट ने 400 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा किया है। एतिस्लात डीबी, वीडियोकॉन, लूप, एयरसेल और यूनिनॉर समेत कई नई दूरसंचार कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है। डॉट द्वारा विभिन्न सर्किलों के लिए लगाए गए जुर्माने के खिलाफ अनेक दूरसंचार कंपनियों ने टीडीसैट के पास मामला दायर किया था। इसके अलावा न्यायाधिकरण ने डॉट को आज के निर्णय के मुताबिक मामले में फिर से दूरसंचार कंपनियों का पक्ष जानने का आदेश दिया।

 

टीडीसैट ने कहा कि कानून के मुताबिक डॉट को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इससे पहले टीडीसैट ने मामले में अंतरिम निर्णय देते हुये कंपनियों से डॉट द्वारा तय नुकसान की भरपाई का 60 प्रतिशत जमा करने का आदेश दिया था। गौरतलब है कि डॉट ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा के कार्यकाल में वर्ष 2008 में स्पेक्ट्रम लाइसेंस लेने वाली कंपनियों के खिलाफ समय पर सेवाएं शुरू नहीं करने तथा जरूरी बुनियादी ढांचा खड़ा नहीं करने पर जुर्माना लगाया था।

(एजेंसी)

First Published: Friday, January 13, 2012, 18:56

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