Last Updated: Wednesday, April 17, 2013, 13:35
मुंबई : नियामक से मंजूरी लिए बिना आम लोगों से धन जुटाने वाले कला कोषों के खिलाफ अपनी पहली कार्रवाई में बाजार नियामक सेबी ने कल ओसियान के आर्ट फंड को अपनी ‘सामूहिक निवेश योजना’ बंद करने और 3 महीने के भीतर निवेशकों को 10 प्रतिशत ब्याज के साथ पैसा लौटाने को कहा।
सेबी ने यह भी कहा कि अगर योजना बंद कर निवेशकों को तीन महीने के भीतर पैसा लौटाने की रिपोर्ट दाखिल नहीं की जाती है तो वह ‘संभावित धोखाधड़ी, ठगी, विश्वासघात और सार्वजनिक कोष के गलत इस्तेमाल’ के लिए ओसियान और उसके प्रवर्तकों, निदेशकों और अन्य शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगा।
ओसियान के खिलाफ करीब छह साल तक चली जांच के बाद अपने अंतिम आदेश में सेबी ने सहारा मामले का भी जिक्र किया जिसमें सहारा समूह की दो गैर-सूचीबद्ध कंपनियों को उच्चतम न्यायालय द्वारा निवेशकों को 24,000 करोड़ रुपये से अधिक धन लौटाने का आदेश दिया गया। ओसियान की विभिन्न स्कीमों द्वारा जुटाई गई कुल राशि का पता नहीं लगाया जा सका। उल्लेखनीय है कि सेबी ने इस मामले में 2007 में जांच शुरू की थी। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, April 17, 2013, 13:35