पांच लाख सालाना आय तो रिटर्न भरने से छुट्टी

पांच लाख सालाना आय तो रिटर्न भरने से छुट्टी

ज़ी न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली : अगर आपकी आय सालाना पांच लाख रुपए तक है तो आपको आयकर रिर्टन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई अतिरिक्त आय नहीं होनी चाहिए। साथ ही बैंक में रखी नकदी पर 10 हजार से ज्यादा ब्याज नहीं मिल रहा हो।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 17 फरवरी 2012 को अधिसूचना जारी कर कहा था कि असेसेंटमेंट वर्ष 2012-13 में पांच लाख रुपए सालाना आय वाले वेतनभोगियों को रिटर्न भरना जरूरी नहीं होगा। टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। देश भर में फिलहाल 85 लाख वेतनभोगी कर्मचारी हैं जिनकी सालाना आय पांच लाख से ज्यादा नहीं है।

आयकर रिटर्न भरने से छूट को लेकर शर्तें इस प्रकार से हैं- छूट तभी मिलेगी जब आप केवल एक नियोक्ता से वेतन पाते हों। वेतन के अतिरिक्त कोई आय न हो और बचत खाते पर अधिकतम 10 हजार रुपए तक की ब्याज आय हो। कर्मचारी ने अपने नियोक्ता को स्थाई खाता संख्या और बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज के बारे में पूरी जानकारी दी हो और उसे नियोक्ता से फार्म 16 प्राप्त हो गया हो। यह भी अनिवार्य है कि नियोक्ता ने कर्मचारी की आय पर बनने वाले पूरे कर का भुगतान कर दिया हो। कर्मचारी को आयकर रिटर्न भरने के लिए यदि विभाग से कोई नोटिस मिला है तो ऐसी परिस्थिति में भी रिटर्न भरना जरूरी होगा।

First Published: Saturday, July 21, 2012, 17:39

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