Last Updated: Wednesday, March 6, 2013, 21:48
नई दिल्ली: सरकार ने पारिवारिक पेंशनभोगियों (माता-पिता या पत्नी सहित) को अपनी जन्मतिथि में किसी तरह की त्रुटि को दूर करने की अनुमति दी है ताकि उन्हें समयपर सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना सुनिश्चित हो सके।
कार्मिक, जनशिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी एक परिपत्र के मुताबिक, उस विभागका मुखिया जहां (दिवंगत) सरकारी कर्मचारी ने सेवा दी थी, पेंशन भुगतान आदेशमें पारिवारिक पेंशनभोगियों की जन्मतिथि में बदलाव करने की अनुमति दे सकताहै।
परिपत्र के मुताबिक, पारिवारिक पेंशन के लाभार्थी कोसंबंधित विभाग के प्रमुख के पास पैन कार्ड, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र और आधार संख्या सहित आयु प्रमाण पत्र व इस संबंध में एकहलफनामा के साथ एक अनुरोध पत्र जमा करना होगा। नियमों के मुताबिक, 80 वर्ष की आयु में लाभार्थी द्वारा ली जा रही पेंशन की रकम में 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की जाती है।
उदाहरण के तौर पर यदि पेंशनभोगी पेंशन के तौर पर प्रति माह 10,000 रुपये प्राप्त कर रहा है तो उसके पारिवारिक पेंशन लाभार्थी को प्रति माह 6,000 रुपये मिलेंगे। लाभार्थी की आयु 80 साल पूरी होने पर उसकी पेंशन राशिबढ़कर 7,200 रुपये प्रति माह हो जाएगी। लाभार्थी की उम्र 85, 90, 95 सालहोने पर पेंशन की राशि 10.10 प्रतिशत बढ़ती रहेगी और लाभार्थी की आयु 100 साल पूरी होने पर पेंशन की राशि दोगुनी हो जाएगी। हालांकि, यह बढ़ोतरीशुरुआत में तय रकम पर होगी। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, March 6, 2013, 21:35