Last Updated: Thursday, April 18, 2013, 22:40
नई दिल्ली : सेवानिवृत्ति कोष का प्रबंधन करने वाले निकाय ईपीएफओ के 5 करोड़ से अधिक अंशधारक भविष्य निधि (पीएफ) स्थानांतरण और अपने धन की निकासी के लिए एक जुलाई से आनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अनिल स्वरूप ने यहां पीएचडी चैंबर के सम्मेलन में संवाददाताओं को बताया कि हमने एक केंद्रीय मंजूरी केंद्र स्थापित करने का निर्णय किया है। इससे अंशधारक कोषों की निकासी और स्थानांतरण के दावों के निपटान के लिए आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि अंशधारकों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या नौकरी बदलने की स्थिति में अपने पीएफ खाते के स्थानांतरण को लेकर आती है। यह केंद्रीय मंजूरी प्रणाली इस संबंध में प्रक्रिया में तेजी लाएगी। स्वरूप ने कहा कि इस सुविधा से लोग आनलाइन अपने आवेदन की स्थिति का पता लगा सकेंगे। हालांकि, सभी अंशधारकों को स्थायी खाता संख्या उपलब्ध कराने की ईपीएफओ की महत्वकांक्षी योजना अगले साल की शुरुआत तक सिरे चढ़ सकेगी।
उन्होंने कहा कि इसमें 8 से 10 महीने का समय लगेगा। चूंकि सभी अंशधारकों को स्थायी खाता संख्या उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में समय लगेगा, हमने केंद्रीय मंजूरी प्रणाली की स्थापना पहले करने के बारे में सोचा। नई व्यवस्था के तहत पूर्व नियोक्ता से पीएफ खाते के ब्यौरे का सत्यापन कराने की जिम्मेदारी ईपीएफओ पर होगी। वर्तमान में, कर्मचारियों को अपने आवेदनों का सत्यापन अपने नियोक्ताओं से कराना होता है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, April 18, 2013, 22:40