Last Updated: Friday, January 13, 2012, 09:44
बेंगलूर : कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह राज्य सरकार को गडग जिले में पोस्को की प्रस्तावित करोड़ों रुपये के स्टील संयंत्र के प्रस्तावित परियोजना को रद्द करने के निर्णय पर पुनर्विचार का निर्देश नहीं दे सकता। अदालत ने किसानों के समूह की जनहित याचिका को खारिज कर दिया जो चाहते थे कि परियोजना क्रियान्वित हो।
अदालत 117 किसानों की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में अदालत से राज्य सरकार को पोस्को परियोजना को मंजूरी देने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। किसानों का कहना था कि वे अपनी जमीन देने को तैयार हैं।
मुख्य न्यायाधीश विक्रमजीत सेन तथा न्यायाधीश बी वी नागरत्न ने याचिकाकर्ताओं को इस बारे में सरकार से मामले पर पुनर्विचार करने की अपील करने को कहा। पिछले वर्ष जुलाई में बीएस येदियुरप्पा सरकार ने गडग जिले के हालिगुडी में किसानों के कड़े विरोध के कारण परियोजना पर रोक लगा दी थी।
पोस्को ने 32,000 करोड़ रुपये के निवेश से जिले में 60 लाख टन क्षमता का स्टील कारखाना लगाने का प्रस्ताव दिया था। कंपनी जमीन अधिग्रहण के लिये राज्य औद्योगिक बोर्ड को 130 करोड़ रुपये पहले ही दे चुकी है।
(एजेंसी)
First Published: Friday, January 13, 2012, 15:14