प्रवेश शुल्क मुद्दे पर फिर से राय लेगा डॉट

प्रवेश शुल्क मुद्दे पर फिर से राय लेगा डॉट

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय के फैसले से लाइसेंस गंवाने वाली दूरसंचार कंपनियों को प्रवेश शुल्क लौटाने के मसले पर दूरसंचार विभाग ने एक बार फिर कानूनी राय मांगी है।

अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह ने नीलामी में स्पेक्ट्रम पाने वाली कंपनियों के लिए ही शुल्क समायोजन करने का निर्णय किया है।

सूत्रों के मुताबिक विभाग ने अटार्नी जनरल का विचार मांगा है कि ‘उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद लाइसेंस गंवाने वाली सभी कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए लाइसेंस शुल्क को वापस अथवा समायोजित किया जाए अथवा नहीं। भले ही उन्होंने नीलामी में शिरकत की हो अथवा नहीं।’ कंपनियां प्रवेश शुल्क वापस करने की मांग कर रही हैं।

उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने इस साल फरवरी में 2जी घोटाले के सिलसिले में आठ कंपनियों के 122 दूरसंचार लाइसेंस रद्द कर दिए थे।

इन आठ कंपनियों में से तीन कंपनियों आइडिया सेल्युलर,वीडियोकॉन और टेलीनॉर ने पिछले हफ्ते संपन्न नीलामी में शिरकत की और स्पेक्ट्रम हासिल करने में सफल रहीं।

विभाग ने कानून मंत्रालय को भेजे पत्र में कहा है कि उसे एतिसलात डीबी, सिस्तेमा श्याम, बाईसेल, एसटेल, लूप टेलीकॉम समेत अनेक कंपनियों से उनके निवेश के संरक्षण के वास्ते सरकार को कानूनी नोटिस प्राप्त हुए हैं। (एजेंसी)

First Published: Sunday, November 18, 2012, 22:15

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