फेसबुक इंडिया को कोर्ट से नहीं मिली राहत

फेसबुक इंडिया को कोर्ट से नहीं मिली राहत

नई दिल्ली : कथित आपत्तिजनक टिप्पणी डालने के मामले में सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों के खिलाफ कार्रवाई के लिहाज से दाखिल मुकदमे से नाम हटाने की फेसबुक इंडिया की याचिका को आज दिल्ली की एक अदालत ने खारिज कर दिया और कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि फेसबुक.कॉम को चलाने में कंपनी की कोई भूमिका नहीं है। प्रशासनिक दीवानी न्यायाधीश परवीन सिंह ने कंपनी का नाम हटाने की उसकी याचिका खारिज कर दी और इस दलील को भी दरकिनार कर दिया कि फेसबुक इंडिया वेबसाइट का संचालन नहीं करती।

अदालत ने कहा, इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि वेबसाइट को चलाने में फेसबुक इंडिया की कोई भूमिका नहीं है। हो सकता है कि फेसबुक इंडिया वेबसाइट को तकनीकी सहयोग देती हो और इस काम के लिए नये सॉफ्टवेयरों का निरीक्षण करती हो और इस तरह से उसकी इस दिशा में भूमिका है कि यह वेबसाइट भारत में किस तरह चलाई जाए। अदालत ने कहा, यह भी संभावना हो सकती है कि फेसबुक इंडिया फेसबुक डॉट कॉम के लिए भारत से विज्ञापन जुटाकर धन कमा रही हो। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर कंपनी का नाम नहीं हटाया जा सकता।

फेसबुक इंडिया की दलील है कि वेबसाइट पर जारी सामग्री के लिए वह जिम्मेदार नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि कंपनी का ‘मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन’ दिखाता है कि उसका उद्देश्य ऑनलाइन सहयोगी सेवाओं के लिए तथा उत्पाद एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत तथा विदेश में कामकाज करना है। अदालत ने गूगल इंडिया और यूट्यूब इंडिया से समानता की भी फेसबुक इंडिया की दलील को ठुकरा दिया। मामले में आगे की कार्यवाही के लिए चार जून की तारीख तय की गयी है। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, May 30, 2012, 22:09

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