‘फ्रंट रनिंग’ मामले में सेबी का आदेश खारिज

‘फ्रंट रनिंग’ मामले में सेबी का आदेश खारिज

मुंबई : प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने सेबी के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें उसने शेयर बाजार में धोखाधड़ी करने के लिए तीन व्यक्तियों पर करीब 1.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था।

ये लोग सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स मॉरीशस प्राइवेट लिमिटेड (सीजीएमएमपीएल) से जुड़े थे और इन्होंने अरबिंदो फार्मा, आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक आफ इंडिया के शेयर कारोबार में धोखाधड़ी की थी। फ्रंट रनिंग गैरकानूनी गतिविधि है जिसके तहत शेयर ब्रोकर अपने ग्राहकों के लंबित आदेश का फायदा उठाते हुए पहले अपने खाते में स्वयं सौदे कर लेते हैं। (एजेंसी)

First Published: Thursday, December 20, 2012, 16:05

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