Last Updated: Monday, March 5, 2012, 10:19
नई दिल्ली: दूरसंचार ट्रिब्यूनल टीडीसैट ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी रिलायंस इन्फ्राटेल की याचिका पर सोमवार को एस-टेल को नोटिस जारी किया । इस याचिका में चेन्नई की कंपनी एस-टेल से बकाए के भुगतान की मांग की गई है।
न्यायमूर्ति एस बी सिन्हा की अध्यक्षता वाली टीडीसैट की पीठ ने एस-टेल को 14 मार्च को अगली सुनवाई तक नोटिस का जवाब देने को कहा है।
रिलायंस इन्फ्रा ने दूरसंचार कंपनी एस-टेल से बकाया वसूलने के लिए दूरसंचार विवाद निपटान व अपीलीय ट्रिब्यूनल को संपर्क किया है। एस-टेल ने अनिल अंबानी समूह की कंपनी से 2009 में 10 साल के लिए बुनयादी ढांचा लीज पर लिया था।
रिलायंस इन्फ्रा ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में 122 2जी लाईसेंस रद्द करने के बाद उठाया है। एस-टेल को छह सर्कल के लिए स्पेक्ट्रम मिले थे।
एस-टेल की हिस्सेदारी बहरीन टेलीकम्यूनिकेशंस के पास थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वह इस संयुक्त उद्यम से बाहर निकलने मोबाइल सेवा कारोबार से निकले का निर्णय किया है।
(एजेंसी)
First Published: Monday, March 5, 2012, 15:59