बीमा कंपनियों के लिए निवेश नियमों में बदलाव

बीमा कंपनियों के लिए निवेश नियमों में बदलाव

नई दिल्ली: बीमा नियामक इरडा ने गुरुवार को बीमा कंपनियों के लिए निवेश नियमों में बदलाव किया है, जिससे ये कंपनियां अब विभिन्न बाजार इंस्ट्रूमेंट्स मसलन सरकारी प्रतिभूतियों और कारपोरेट ऋण में निवेश कर सकेंगी। इससे दीर्घावधि की बचत को बुनियादी ढांचा क्षेत्र में लगाया जा सकेगा।

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) की अधिसूचना में कहा गया है कि जीवन बीमा कंपनियां अब सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकेंगी जो कुल कोष का 25 फीसद से कम नहीं होना चाहिए। हालांकि, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों तथा अन्य मंजूर प्रतिभूतियां में कुल मिलाकर यह निवेश 50 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

इसके अलावा नियामक ने जीवन बीमा कंपनियां को आवास और बुनियादी ढांचा बांडों में भी निवेश की अनुमति दी है। पर इन बांडो की रेटिंग एए से कम नहीं होनी चाहिए। इस श्रेणी में निवेश 15 फीसद से कम नहीं होना चाहिए। (एजेंसी)

First Published: Thursday, March 7, 2013, 22:53

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