बॉस की अनुमति से ही विदेश में पोस्टिंग : सीबीडीटी

बॉस की अनुमति से ही विदेश में पोस्टिंग : सीबीडीटी

नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने आयकर अधिकारियों को अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में हाल में बनाई गई नई इकाइयों के संबंध में नया नियम पेश किया जिनमें बॉस की अनुशंसा शामिल है। इसके अलावा अधिकारियों को लिखित में यह बताना होगा कि वे राजस्व संग्रह बढ़ाने में किस तरह मदद कर सकते हैं। मंत्रालय ने काले धन पर नियंत्रण की रणनीति के तहत आठ विदेशी आयकर इकाई (आईटीओयू) के गठन की घोषणा की थी।

मंत्रालय ने इन देशों में आयकर अधिकारियों को फर्स्ट सेकेट्ररी के तौर पर नियुक्त करने का प्रावधान किया था ताकि प्रभावी तरीके से संयोजन किया जा सके और भारत और संबद्ध देशों के कर अधिकारियों के बीच संपर्क बने। शीर्ष सूत्रों ने बताया, ‘विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के सहयोग से हाल ही में कर अधिकारियों की नियुक्ति की नई शर्तें तय की हैं।’

हाल ही में तैयार चयन मानदंडों के मुताबिक भारतीय राजस्व सेवा में 15 साल के अनुभव वाले आवेदक को अपने दो पूर्व वरिष्ठ अधिकारी से सिफारिश पर 10 अंक मिलेंगे और 1,000 शब्दों में उनके उस नोट पर 10 नंबर मिलेंगे जिसमें उन्हें यह बताना होगा कि अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कर प्रणाली की बेहतरी में उनके ज्ञान, अनुभव और प्रतिबद्धता से कैसे मदद मिलेगी।

सीबीडीटी अध्यक्ष के नेतृत्व वाली समिति आखिर में इन आवेदकों का साक्षात्कार लेगी जिसके लिए 35 नंबर निर्धारित हैं। बायोडाटा में राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में पांच उल्लेखनीय योगदान का जिक्र करना होगा जिस पर 40 नंबर रखा गया है। मारिशस और सिंगापुर के आईटीओयू पहले से परिचालन में है जबकि साइप्रस, फ्रांस, नीदरलैंड, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और अमेरिकी की आठ नई इकाइयों का परिचालन शुरू होना है। (एजेंसी)

First Published: Sunday, June 9, 2013, 20:49

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