Last Updated: Wednesday, March 21, 2012, 13:32
नई दिल्ली : दिल्ली के एक मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने मंगलवार को मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) पर दूरसंचार नियामक ट्राई के नियमनों उल्लंघन के ओप में तीन प्रमुख दूरसंचार कंपनियों भारती एयरटेल, आइडिया सेल्युलर और लूप मोबाइल तथा उनके अधिकारियों को समन भेजा है।
इन अधिकारियों को 25 मई माले की सुनवाई कर रहे मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट विनोद यादव की अदालत में पेश होने को कहा गया है।
तलब किए गए अधिकारियों में भारती एयरटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कपूर, उसके निदेशक (कानून एवं नियामक मामले) ज्योति पवार और उपाध्यक्ष (प्रमुख एवं नियामक मामले, मोबाइल सेवाएं) अश्विनी राणा शामिल हैं।
आइडिया सेल्युलर के प्रबंध निदेशक हिमांशु कपानिया और कंपनी के कापरेरेट मामलों के मुख्य अधिकारी रजत के मुखर्जी को तलब किया गया है।
लूप मोबाइल के प्रबंध निदेशक संदीप बसु और मुख्य नियामक अधिकारी हरीश कपूर के नाम भी समन है।
अदालत ने कहा, मेरे विचार में ऐसे प्रमाण मौजूद हैं जिनके आधार पर आरोपियों के खिलाफ ट्राई के नियमन के उल्लंघन का मामला बनता है।
ट्राई ने इन कंपनियों और उनके शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ कथित तौर पर नियमों के उल्लंघन के लिए अलग से शिकायत दर्ज की है। इन कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने विभिन्न सर्किलों मुंबई, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य में अपने ग्राहकों की एमएनपी संबंधी आग्रह को पूरा नहीं किया।
ट्राई के वकील साकेत सिंह ने तर्क दिया कि तीन कंपनियों ने ट्राई के दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमन, 2009 का उल्लंघन किया है। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, March 21, 2012, 19:02