भारतीय रिजर्व बैंक ने सोना आयात नियमों में किया संशोधन

भारतीय रिजर्व बैंक ने सोना आयात नियमों में किया संशोधन

मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक ने आज सोने के आयात के नियमों में संशोधन करते हुए कहा कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों को इस पीली धातु की आपूर्ति को निर्यात नहीं माना जाएगा। जिससे यह विदेशों से और खरीद के लिए पात्रता के दायरे में नहीं आएगा। मौजूदा नियमों के तहत सोने की प्रत्येक आयातित खेप में से 20 प्रतिशत को निर्यात उद्देश्य के लिए रखना होता है।

रिजर्व बैंक ने अपनी 14 अगस्त की अधिसूचना में संशोधन करते हुए कहा, किसी नामित एजेंसी द्वारा सेज और निर्यात आधारित इकाइयों, प्रीमियर तथा स्टार ट्रेडिंग हाउस को उपलब्ध कराया गया सोने को निर्यातकों को की गई आपूर्ति नहीं माना जाएगा। इसमें कहा गया है कि सेज की इकाइयों और निर्यात आधारित इकाइयों, प्रीमियर और स्टार ट्रेडिंग हाउसों को विशिष्ट रूप से निर्यात के उद्देश्य से सोना आयात करने की अनुमति होगी। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, September 3, 2013, 22:58

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