मित्तल, रुइया को सम्मन पर सीबीआई को नोटिस

मित्तल, रुइया को सम्मन पर सीबीआई को नोटिस

नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारती एयरटेल के सुनील मित्तल और एस्सार के रविकांत रुइया की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया। मित्तल और रुइया ने विशेष अदालत से उन्हें सम्मन भेजे जाने को चुनौती दी थी। यह विशेष अदालत 2002 में 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन से सम्बंधिम मामलों की सुनवाई कर रही है।

मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। जबकि मित्तल और रुइया को अपने जवाब दाखिल करने के लिए और तीन सप्ताह मोहलत दी। अदालत ने तब तक के लिए सुनवाई प्रक्रिया को मुल्तवी कर दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ओपी सैनी की अध्यक्षता वाली 2जी विशेष अदालत ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकाल में 2002 में स्पेक्ट्रम आवंटन से सम्बंधित मामले में मित्तल, रुइया और पांच अन्य को सम्मन भेजा है। (एजेंसी)

First Published: Friday, April 26, 2013, 18:42

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