Last Updated: Tuesday, September 11, 2012, 13:43

नई दिल्ली : विधि मंत्रालय ने गैर कोयला खानों के लिए लाइसेंस मौजूदा नियमों के आधार पर ही देने की सलाह खान मंत्रालय को दी है। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहे जाने के बाद की प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन नीलामी के आधार पर किया जाना चाहिए, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने नयी खानों के आवंटन पर रोक लगा दी है।
खान सचिव विश्वपति त्रिवेदी ने कहा, विधि मंत्रालय ने सलाह दी है कि खान एवं खनिज (नियमन एवं विकास) विधेयक 2011 संसद में पारित होने तक खानों का पट्टा मौजूदा नियमन के आधार पर ही दिया जाए। यह विधेयक पिछले साल दिसंबर में लोकसभा में पेश होने के बाद संसद की स्थायी समिति को भेज दिया गया है। इसमें प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिये खानों का पट्टा देने के लिए ज्यादा पारदर्शी व्यवस्था का प्रावधान है।
उच्चतम न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में अपने आदेश में कहा था कि सभी प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन नीलामी के जरिये किया जाये। इसके बाद पीएमओ ने कहा कि मौजूदा कानून के तहत खानों के आवंटन की कानूनी आधार पर समीक्षा के बाद ही इस दिशा में अगला कदम उठाया जाएगा।
इसके बाद खान मंत्रालय ने खानों का पट्टा देने के मामले में विधि मंत्रालय की सलाह मांगी थी। मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार खनिज का मालिक होने के नाते राज्य केंद्र की अनुमति के बाद खनन लाइसेंस दे सकते हैं। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, September 11, 2012, 13:43