Last Updated: Friday, March 22, 2013, 18:00

नई दिल्ली : दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने उड़ान रद्द होने के मामले में एयर इंडिया एक्सप्रेस को एक यात्री को 88,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
एयरलाइन की दुबई की उड़ान रद्द हो गई थी और उसके बाद यात्री के लिए किसी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, जिससे मद्देनजर यह निर्देश दिया गया है।
राज्य आयोग ने व्यवस्था दी है कि एयरलाइन पर क्षतिपूर्ति देने का मामला बनता है। किसी उड़ान के रद्द होने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था करना एयरलाइन की जिम्मेदारी बनती है। आयोग ने जिला फोरम के फैसले को उचित ठहराया है। जिला फोरम ने यात्री की शिकायत को जायज ठहराते हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस को उसे 88,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था।
एयरलाइन ने जिला फोरम के इस आदेश को चुनौती दी थी। उसका कहना था कि तकनीकी समस्या की वजह से उड़ान रद्द की गई। जिला फोरम ने यह आदेश दिल्ली निवासी सुनील गोयल की अपील पर दिया। गोयल ने अपनी शिकायत में कहा था कि 22 मई, 2005 को उनकी दिल्ली से दुबई की उड़ान रद्द हो गई थी। (एजेंसी)
First Published: Friday, March 22, 2013, 18:00