यूनिटेक-टेलीनॉर विवाद का हल पंचनिर्णय से - Zee News हिंदी

यूनिटेक-टेलीनॉर विवाद का हल पंचनिर्णय से

 

दिल्ली : कंपनी लॉ बोर्ड ने नॉर्वे की दूरसंचार कंपनी टेलीनॉर को झटका देते हुए भारतीय कंपनी यूनिटेक को संयुक्त उद्यम यूनिनॉर की परिसंपत्तियों के नियंत्रण और स्थानांतरण विवाद को सिंगापुर में पंचनिर्णय के जरिये निपटाने की अनुमति दे दी है। दूरसंचार कंपनी यूनिनॉर में भागीदार इन दोनों कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यम की परिसंपत्ति के प्रबंधन, नियंत्रण और हस्तांतरण को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है।

 

यूनिटेक इस मामले को पंचनिर्णय में ले जाना चाह रही थी जबकि टेलीनॉर को इस मांग पर आपत्ति थी। कंपनी लॉ बोर्ड के चेयरमैन डी आर देशमुख ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा संयुक्त उद्यम का लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद टेलीनॉर अपनी भागीदार यूनिटेक को बाहर करने के लिए काफी ‘उत्तेजित’ हो गई थी।
उन्होंने व्यवस्था दी कि सिर्फ पंच ही इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि इस धोखाधड़ी की वजह से ‘शेयर अभिदान कानून’ या शेयरधारिता करार खराब हुआ है या नहीं।

 

यूनिटेक और टेलीनॉर दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ सीएलबी में याचिका दायर की थी। यूनिनॉर में टेलीनॉर की हिस्सेदारी 67.25 फीसद हिस्सेदारी है। उच्चतम न्यायालय ने जिन दूरसंचार कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए हैं उनमें इन दोनों के संयुक्त उद्यम यूनिनॉर के लाइसेंस भी शामिल हैं। लाइसेंस रद्द होने के बाद टेलीनॉर ने यूनिटेक पर वारंटी के अतिक्रमण का आरोप लगाया और मुआवजे की मांग की।

 

सीएलबी के आदेश पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए टेलीनॉर ने कहा कि वह इस फैसले को उपर की अदालत में चुनौती देगी। टेलीनॉर ने एक बयान में कहा, हम सीएलबी के आदेश से चकित हैं। हम निश्चित तौर पर इस आदेश को उच्चतर अदालत में चुनौती देंगे। यूनिटेक ने हालांकि सीएलबी के इस आदेशक पर प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि शेयरधारकों के समझौते में हिस्सेदारी से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए विवाद निपटान प्रणाली को अच्छे तरीके से परिभाषित किया गया है।  (एजेंसी)

First Published: Thursday, April 12, 2012, 18:31

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