Last Updated: Thursday, August 9, 2012, 22:16
नई दिल्ली : कंपनी लॉ बोर्ड (सीएलबी) ने गुरुवार को यूनीनॉर को अपने कारोबार और संपत्ति की नीलामी करने से रोक दिया। सीएलबी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति डीआर देशमुख ने अपने आदेश में कहा कि मैं आवेदन को स्वीकृति देता हूं और जवाद दाता को एक अगस्त को प्रकाशित नीलामी सूचना या इसी तरह यदि पहले कोई और सूचना प्रकाशित की गई हो, तो उस पर आगे बढ़ने पर रोक लगाता हूं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले कम्पनी को नीलामी की अनुमति दे दी थी लेकिन सीएलबी से इसकी समीक्षा करने के लिए कहा था और साथ ही कहा था कि तब तक के लिए कुछ भी तय नहीं माना जाएगा। यूनीनॉर में 32.75 फीसदी हिस्सेदार यूनीटेक ने सीएलबी के समक्ष नीलामी के फैसले के विरुद्ध आवेदन किया था। यूनीनॉर ने एक बयान में इस पर प्रतिक्रिया में कहा कि वह ऊपरी अदालत में जाएगी। (एजेंसी)
First Published: Thursday, August 9, 2012, 22:16