रिलायंस गैस मामले पर सरकार,CBI को नोटिस

रिलायंस गैस मामले पर सरकार,CBI को नोटिस

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को सरकार द्वारा गैस की कीमतें बढ़ाए जाने के निर्णय के खिलाफ दायर न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी किया है। एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर याचिका में सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने रिलांयस इंडस्ट्रीज को कर लाभ देने के उद्देश्य से गैस की कीमतें 4.2 डॉलर एमएमबीटीयू से बढ़ाकर 8.4 एमएमबीटीयू किए जाने का फैसला किया और केजी बेसिन में रिलायंस इंडस्ट्रीज को गैस ब्लॉक छोड़े जाने के लिए दबाव नहीं बनाया।

गैर सरकारी संगठन `कॉमन कॉज` सहित कई जानी-मानी हस्तियों द्वारा दायर याचिका पर न्यायालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हाइड्रोकार्बन के महानिदेशक और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भी नोटिस जारी किया है।

याचिका में विशेष जांच दल (एसटीआई) या सीबीआई द्वारा जांच की मांग की गई है। मुख्य न्यायमूर्ति पी. सतशिवम और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की पीठ ने इससे पहले वाम नेता गुरुदास दासगुप्ता द्वारा दायर याचिका के साथ इस याचिका की सुनवाई करते हुए नोटिस जारी की।

गुरुदास दासगुप्ता ने भी अपनी याचिका में बढ़ी हुई गैस की कीमतें वापस लिए जाने की मांग की है तथा उनका आरोप है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया। (एजेंसी)

First Published: Monday, September 30, 2013, 22:52

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