Last Updated: Wednesday, May 23, 2012, 22:00
नई दिल्ली : कंपनी मामलों के मंत्रालय ने खेल के परिधान बनाने वाली कंपनी रीबॉक की भारतीय इकाई के बही-खातों की जांच का आज आदेश दिया। कंपनी के खातों में कथित तौर पर 870 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत की गई है।
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘हमने कंपनी अधिनियम की धारा 234 के तहत जांच के आदेश दिया है।
कंपनियों के रजिस्ट्रार (आरओसी) को तीन दिन के भीतर रपट सौंपने को कहा गया है। रपट के आधार पर, हम आगे की छानबीन करेंगे।’ अधिकारी ने कहा कि एक निवेशक की ओर से की गई शिकायत के आधार पर जांच का आदेश दिया गया। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 234 के तहत आरओसी एक कंपनी से सूचना या स्पष्टीकरण मांग सकता है।
संपर्क किए जाने पर, एडिडास समूह ने कहा, ‘हमें पता चला है कि हमारी आपराधिक शिकायत दर्ज कर ली गई है। हम मामले की जांच में अधिकारियों की मदद करना जारी रखेंगे।’ (एजेंसी)
First Published: Wednesday, May 23, 2012, 22:00