Last Updated: Monday, April 16, 2012, 16:04
नई दिल्ली : दूरसंचार नियामक ट्राई ने सोमवार को नयी दूरसंचार लाइसेंसिंग व्यवस्था के लिये दी गई अपनी सिफारिशों में कहा कि स्पेक्ट्रम अलग कर दिए जाने के बाद एकीकृत लाइसेंस जारी करने का काम उसे सौंप दिया जाना चाहिए।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राई) ने गाइडलाइंस फोर यूनीफाइड लाइसेंस, क्लास लाइसेंस तथा माइग्रेशन ऑफ एक्जिस्टिंग लाइसेंसेज पर अपनी सिफारिशों में यह सुझाव दिया है। इसमें उसने कहा है, नयी लाइसेंसिंग प्रणाली में चूंकि स्पेक्ट्रम को लाइसेंस से अलग कर दिया जाएगा, यह सुझाव दिया जाता है कि सभी तरह के एकीकृत लाइसेंस देने का काम ट्राई को दे दिया जाए। ये दिशा निर्देश उन कंपनियों के लिए बहुत मायने रखते हैं जिनके लाइसेंस उच्चतम न्यायालय ने फरवरी में रद्द कर दिए थे। ट्राई ने ये दिशा निर्देश विचार के लिए दूरसंचार विभाग को भेजे हैं।
इन्हें मंजूरी मिली तो वे दूरसंचार कंपनियां भी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती हैं जिनके पास स्पेक्ट्रम नहीं है। ये कंपनियां उस कारोबार में उतर सकती हैं जो स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल के बिना किया जा सके।
एकीकृत लाइसेंस फ्रेमवर्क के बारे में ट्राई ने तीन स्तर .राष्ट्रीय स्तर, सेवा क्षेत्र तथा जिला स्तर का सुझाव दिया है। (एजेंसी)
First Published: Monday, April 16, 2012, 21:34