Last Updated: Tuesday, May 29, 2012, 19:56

नई दिल्ली : लूप टेलीकॉम ने 2जी लाइसेंस के लिए चुकाए शुल्क और नुकसान की भरपाई के लिए सरकार तथा दूरंसचार नियामक ट्राई को आज टीडीसैट में खींच लिया। कंपनी ने 2जी लाइंसेस के लिए दिए 1,454 करोड़ रुपये के साथ साथ लाइसेंस रद्द होने के कारण साख को लगे बट्टे की भरपाई के रूप में 1,000 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है।
लूप टेलीकाम ने अपनी याचिका में कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने उसका यूएएसएल लाइसेंस रद्द कर दिया जिस कारण उसे भारी नुकसान हो गया। कंपनी ने दूरसंचार रद्द होने के लिए प्रतिवादी (दूरसंचार विभाग तथा दूरसंचार नियामक ट्राई) की चूक को जिम्मेदार ठहराया है।
न्यायाधीश एसबी सिन्हा की अध्यक्षता वाली टीडीसैट की खंडपीठ ने दूरसंचार विभाग तथा ट्राई को नोटिस भेजा है। इन दोनों से चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, May 29, 2012, 19:56