लाइसेंस रद्द करने से पहले कानूनी राय लेगा डॉट - Zee News हिंदी

लाइसेंस रद्द करने से पहले कानूनी राय लेगा डॉट




नई दिल्ली : दूरसंचार मंत्रालय (डॉट) नए लाइसेंसों को रद्द करने से पहले कानूनी राय लेगा। ये लाइसेंस 2008 में जारी किए गए थे, पर नए ऑपरेटर निर्धारित समयसीमा में सेवाएं नहीं शुरू कर पाए।

 

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, कुछ कानूनी मुद्दों को सुलझाने और अंतिम निर्णय पर पहुंचने के लिए हम अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की राय लेंगे। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने पिछले साल डॉट से निर्धारित समयसीमा में सेवाएं शुरू कर पाने की प्रतिबद्धता पूरा नहीं कर पाने वाले ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाने और कुल 65 लाइसेंस रद्द करने को कहा था।

 

डॉट ने दो मुद्दों का लाइसेंस पाने की पात्रता नहीं होना और निर्धारित समयसीमा में सेवाएं शुरू नहीं कर पाने के मामले में नोटिस जारी किए थे। अधिकारी ने कहा कि हमारा पहला लक्ष्य नोटिस भेजना है। उसके बाद हम विधि अधिकारियों से कानूनी राय लेंगे। कंपनियों के जवाब और कानूनी राय को देखने के बाद अंतिम कार्रवाई की जाएगी।

 

ट्राई ने जिन 65 लाइसेंसों को रद्द करने की सिफारिश की है, डॉट ने उनमें से 15 को पहले ही नोटिस भेज दिया है। ये भी उन 122 लाइसेंसों में से हैं, जिनकी पहचान ट्राई ने सेवाएं शुरू करने में विलंब और लाइसेंस पाने का पात्र न होने वाले ऑपरेटरों के रूप में की है।

 

अधिकारी ने कहा, हम किसी भी समय नोटिस जारी करने की उम्मीद कर रहे हैं। हम जल्द से जल्द नोटिस भेजेंगे और दिसंबर अंत तक उनका जवाब मिलने की उम्मीद है। ये लाइसेंस पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा ने जारी किए थे। पिछले साल 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में राजा को पद से हटा दिया गया। फिलहाल राजा जेल में हैं।
दूरसंचार मंत्रालय सेवाएं शुरू न करने वाले ऑपरेटरों से पहले ही जुर्माने के रूप में 300 करोड़ रुपये की राशि जुटा चुका है। (एजेंसी)

First Published: Monday, November 7, 2011, 17:32

comments powered by Disqus