लॉबिंग मामले में वालमार्ट ने नहीं किया कानून का उल्लंघन: अमेरिका- No violation of laws in lobbying by Wal-Mart: US

लॉबिंग मामले में वालमार्ट ने नहीं किया कानून का उल्लंघन: अमेरिका

लॉबिंग मामले में वालमार्ट ने नहीं किया कानून का उल्लंघन: अमेरिका वाशिंगटन : भारतीय बाजार तक पहुंच बनाने के लिए सांसदों के साथ की गई गई लॉबिंग पर वालमार्ट द्वारा 125 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की खबरों से उत्पन्न विवाद के बीच अमेरिका ने कहा है कि विश्व की प्रमुख खुदरा कंपनी ने मामले में किसी अमेरिकी कानून का उल्लंघन नहीं किया है।

अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता विक्टोरिया नुलैंड ने भारत के विपक्षी दलों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका की दृष्टि से मैं नहीं मानती कि हमने यहां किसी अमेरिकी कानून का उल्लंघन किया है। जहां तक भारत की बात है तो आप उनसे बात करिए। वह भारत में विपक्षी दलों के आरोपों के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब दे रही थीं।

उन्होंने कहा कि हमने ये खबरें देखी हैं। अमेरिका में लॉबिंग के संबंध में मुझे लगता है कि आपको लॉबी डिस्क्लोजर एक्ट 1995 और ओनेस्ट लीडरशिप एंड ओपन गवर्नमेंट एक्ट 2007 की जानकारी होगी, जिसके अनुसार हर कंपनी को एक रिपोर्ट में अपनी लॉबिंग गतिविधियों की जानकारी देनी होती है।

नुलैंड ने कहा कि इन आरोपों में जिस रिपोर्ट का जिक्र किया गया है वह अमेरिका द्वारा समय समय पर मांगी जाने वाली एक रिपोर्ट है। यह हमारी सरकार की पारदर्शिता प्रणाली का एक हिस्सा है। इस बीच वालमार्ट ने भी किसी गलत गतिविधि में शामिल होने से इनकार किया है। कंपनी ने एक प्रवक्ता ने कहा कि सभी आरोप झूठे हैं। अमेरिकी कानून के अनुसार अमेरिकी कंपनियों को लॉबिंग से जुड़े मामलों और खर्च के बारे में हर तीन महीने में जानकारी देनी होती है। इस खर्च में लॉबिंग से जुड़े स्टाफ और वकीलों का खर्च भी शामिल है। प्रवक्ता ने बताया कि कंपनी ने अमेरिकी अधिकारियों से व्यापार और निवेश के मुद्दे पर विमर्श किया और इसे कानूनी बताया। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, December 11, 2012, 09:51

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