Last Updated: Tuesday, September 17, 2013, 21:46
बेंगलूर : यूबी होल्डिंग्स लिमिटेड के चेयरमैन विजय माल्या को कर्नाटक उच्च न्यायालय में पेश होने से आज छूट मिल गई। कंपनी द्वारा शेयर बिक्री के सौदे से जुड़े अंकेक्षित लेखा ब्यौरा जमा करने का वादा करने के बाद अदालत ने अपने आदेश एक सप्ताह के लिए सुरक्षित रख लिया। अदालत ने कल माल्या को अपने पासपोर्ट के साथ व्यक्तिगत तौर पर आज उपस्थिति होने को कहा था क्योंकि कंपनी अदालत द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देश का अनुपालन करने में विफल रही थी।
कंपनी ने यूनाइटेड स्पिरिट के शेयरों को बहुराष्ट्रीय शराब कंपनी डियाजियो लि. को बचने के मामले में भुगतान, खर्च, करों की अदायगी आदि का लेखा जोखा अदालत में प्रस्तुत करने की बजाया कल अंकेक्षकों द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र मात्र प्रस्तु किया। इस पर न्यायाधीश न्यामूर्ति राममोहन रेड्डी ने नाराजगी जाहिर की थी।
माल्या के वकीलों ने आज अदालत में क्षमा मांगते हुए कहा कि अदालत के निर्देशानुसार लेख जोखा एक सप्ताह में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। इस पर न्यायाधीश ने अपने आदेश पर अमल टाल दिया। इस बीच अदालत ने किंगफिशर एयरलाइन को परिचालन फिर शुरू करने की अपनी योजना का विवरण प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह का समय दे दिया है। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, September 17, 2013, 21:46