Last Updated: Thursday, February 21, 2013, 21:53

बेंगलूरु: बेंगलूर की विशेष अदालत (आपराधिक अपराध) ने आयक विभाग के एक आपराधिक मामले में किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमुख विजय माल्या को सम्मन जारी किए हैं। यह मामला कंपनी कर्मचारियों के वेतन के स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) को सरकार के पास जमा नहीं कराने से जुड़ा है।
आरोप हैं कि कंपनी ने 2009-10 के दौरान टीडीएस मद में काटे गये 74.94 करोड़ रुपये जमा नहीं कराए। इसके अलावा समय सीमा पर कदम नहीं उठाने पर 23.70 करोड़ रुपये का ब्याज भी है। यह मामला आयकर कानून की धारा 276बी तथा 278बी के तहत दर्ज किया गया है। धारा 276बी के तहत कम से कम तीन महीने और अधिकतम सात साल को कठोर कारावास तथा जुर्माना हो सकता है।
अदालती सम्मन को संकट से जूझ रहे माल्या के लिए नयी परेशानी के रूप में देखा जा रहा है। कंपनी को 31 दिसंबर 2012 को समाप्त तीसरी तिमाही में 755.17 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। आयकर विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को कंपनी तथा माल्या के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया था कि वित्त वर्ष 2009-10 के लिए टीडीएस जमा नहीं कराया। मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होनी है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, February 21, 2013, 21:52