Last Updated: Monday, April 2, 2012, 15:48
मुंबई : रिजर्व बैंक ने सोमवार को कहा कि भारतीय कंपनियों को विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा खाता (एफसीए) खोलने, रखने और उनका संचालन करने के लिए पूर्व मंजूरी लेने की आवश्यकता होगी।
रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि एक भारतीय पक्ष को किसी देश में प्रत्यक्ष निवेश के उद्देश्य से वहां विदेशी मुद्रा खाता खोलने, रखने और उसे बनाए रखने के लिए रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।
(एजेंसी)
First Published: Monday, April 2, 2012, 21:18