Last Updated: Friday, February 17, 2012, 14:54
नई दिल्ली : वोडाफोन कर प्रकरण में सरकार ने उच्चतम न्यायालय से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील की है। इस मामले की सुनवाई की तारीख 27 फरवरी तय की गई है।
उल्लेखनीय है कि भारत में पूर्ववर्ती हच-एस्सार मोबाइल फोन सेवा उद्यम में हचिसन समूह की हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए आयकर विभाग ने वोडाफोन इंटरनेशन होल्डिंग्स से 11,000 रुपए के कर की वसूली का नोटिस दिया था।
उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकरण में कर विभाग के खिलाफ वोडाफोन की अपील मंजूर करते हुए बंबई उच्च न्यायालय के उस निर्णय को निरस्त कर दिया जिसमें आयकर विभाग के दावे को सही ठहराया गया था।
मुख्य न्यायाधीश एसएच कपाड़िया की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस सौदे को ‘कानून सम्मत तरीके से किया गया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ’ बताया और कहा कि यह भारतीय कर अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।
पीठ ने आयकर विभाग से वोडाफोन द्वारा जमा 2,500 करोड़ रुपए दो महीने के भीतर चार फीसद ब्याज दर के साथ वापस करने का निर्देश दिया था।
पीठ ने वोडाफोन द्वारा जमा 8,500 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी भी चार हफ्ते के भीतर वापस करने के लिए कहा था। वोडाफोन ने मई 2007 में 11.2 अरब डालर के सौदे में हांगकांग स्थित हचिसन समूह से हचिसन-एस्सार लिमिटेड की 67 फीसद हिस्सेदारी खरीदी थी।
इधर वोडाफोन ने एक बयान में कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था कि वोडाफोन-हचिसन सौदे पर कोई कर नहीं बनता। (एजेंसी)
First Published: Friday, February 17, 2012, 23:55