Last Updated: Saturday, November 5, 2011, 08:18
नई दिल्ली : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कहा है कि वोडाफोन ने अपने कई ग्राहकों के मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के अनुरोध को जिन कारणों के आधार पर खारिज किया है, वह न्यायोचित नहीं है।
ट्राई ने निर्देश जारी कर कहा है, ‘अधिकतर आवेदन इस आधार पर खारिज किए गए हैं कि ग्राहकों का कंपनी के साथ कुछ बाध्यताएं हैं। हालांकि ग्राहकों की शिकायत है कि उन्होंने वोडाफोन के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं किया।’ दूरसंचार नियामक ने पाया कि जब शिकायतकर्ता की शिकायत को वोडाफोन के पास भेजा गया तो ऐसे ग्राहकों को वोडाफोन नेटवर्क छोड़ने की अनुमति दे दी गई।
ट्राई ने कहा कि अनुबंधात्मक बाध्यताओं के आधार पर वोडाफोन द्वारा एमएनपी के आवेदन को अस्वीकार किया जाना सही नहीं है। ट्राई ने वोडाफोन को नियमों का अनुपालन करने के लिए सात दिन का समय दिया है।
(एजेंसी)
First Published: Saturday, November 5, 2011, 19:18