Last Updated: Sunday, January 22, 2012, 09:20
नई दिल्ली: आयकर विभाग वोडाफोन कर के मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हो सकता है कि समीक्षा याचिका दायर न करे।
विभाग के शीर्ष सूत्रों ने कहा कि विशेष तौर पर गठित 10 सदस्यों की एक समिति इस आदेश का विस्तार से अध्ययन करेगी। लेकिन विभाग हो सकता है कि मुख्य न्यायाधीश एसएच कपाड़िया की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ द्वारा शुक्रवार को दिए गए फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर न करे।
सीबीडीटी के अध्यक्ष एमसी जोशी ने कहा कि हमें पूरा फैसला पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद निर्णय किया जाएगा कि अगला कदम क्या होगा। इस मामले में शामिल एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी प्रगति का हिस्सा मानते हैं और कोई संभावना नहीं है कि आयकर विभाग इस मामले में समीक्षा याचिका दायर करे।
आयकर विभाग के सूत्रों ने बताया कि उसने 2007 से इस ममाले से जुड़ी सूचनाओं का विस्तृत विवरण तैयार किया था और उसने लगभग आठ खंडों में ये सूचनाएं सौंपी थीं ताकि सुप्रीम कोर्ट की पीठ वोडाफोन कर से जुड़े मामले का सारे पक्षों को जान सके।
अधिकारी ने कहा कि पीठ ने इन सारे दस्तावेज का अध्ययन करने के बाद फैसला किया है। समिति सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करेगी और सुझाव देगी कि इस फैसले से क्या सीख ली जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में बंबई हाईकोर्ट के उस आदेश को दरकिनार कर दिया, जिसमें वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स से 2007 में विदेश में हचिसन एस्सार लिमिटेड की हिस्सेदारी खरीदने के संबंध में 11,000 करोड़ रुपए का आयकर का भुगतान करने के लिए कहा गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग से कहा कि वह वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स द्वारा जमा 2,500 करोड़ रुपए दो महीने के अंदर चार फीसदी की ब्याज दर के साथ वापस करे। विशेषज्ञों को भी लगता है कि सरकार शायद ही इस पर समीक्षा याचिका दायर करे क्योंकि मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले में विस्तार से सुनवाई की है।
इधर अमरचंद मंगदलदास के भागीदार असीम चावला ने कहा सरकार शायद ही समीक्षा याचिका दायर करे। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर संहिता के तहत इस तरह के कर का एक प्रावधान है। हालांकि यदि कोई संशोधन होता भी है तो इसका संशोधन से पहले के मामलों पर असर नहीं होगा।
(एजेंसी)
First Published: Sunday, January 22, 2012, 14:50