शारदा समूह मामले की जांच करेगा प्रवर्तन निदेशालय

शारदा समूह मामले की जांच करेगा प्रवर्तन निदेशालय

शारदा समूह मामले की जांच करेगा प्रवर्तन निदेशालय कोलकाता : कोलकाता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को शारदा समूह चिटफंड घोटाले की जांच करने की अनुमति दे दी।

ईडी के वकील भास्कर वैश्य ने कहा, "मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वेच्छा से हमने अदालत से कहा था कि हमें मामले की जांच करने की अनुमति मिले और आवश्यक दस्तावेज हमें उपलब्ध कराया जाए। अदालत ने हमें यह अनुमति दे दी।"

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से मामले की जांच की मांग करने वाली एक याचिका की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और जे.एम. बागची की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि इस मामले की प्राथमिकी की एक प्रति ईडी को दिया जाए।

वैश्य ने कहा कि कई प्रमाणों से यह संकेत मिलता है कि यह मामला धन की हेरा-फेरी से भी जुड़ा हुआ है और यह ईडी द्वारा प्रीवेंशन ऑफ मनी लाउंडरिंग एक्ट के तहत जांच किए जाने के लिए उपयुक्त मामला है।

अदालत ने याचिका के एक पक्ष सीबीआई को भी आदेश दिया कि वह इस मामले की जांच से सम्बंधित एक हलफनामा अन्य राज्यों में भी जमा करे।

याचिकाकर्ता सुब्रत मुखर्जी ने कहा कि अदालत ने पाया कि केंद्र सरकार अपनी कई एजेंसियों में से किसी के माध्यम से इस मामले की जांच करने में सक्षम है।

शारदा समूह की कम्पनियों में बेहतर मुनाफे का लालच दिए जाने पर लोगों ने अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई लगा रखी थी। कम्पनी पिछले दिनों डूब गई और निवेशकों को उनका पैसा वापस नहीं कर पाई। शारदा समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुदीप्त सेन और उनके दो सहयोगी सलाखों के पीछे हैं। धोखाधड़ी और षड्यंत्र के आरोप में उन पर कानूनी कार्रवाई चल रही है।

समूह की अवैध गतिविधियों से जुड़े कार्यालयों पर जहां हमले हुए हैं वहीं शारदा तथा इसी तरह की अन्य कम्पनियों के कई एजेंटों और पैसा लगाने वाले कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, May 14, 2013, 20:40

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