Last Updated: Wednesday, September 26, 2012, 12:35
नई दिल्ली: बाजार नियामक सेबी ने एएसबीए (एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लाक्ड अमाउंट) फार्म स्वीकारने के लिए अधिकृत सभी बैंकों से कहा है कि वे 2012 के आखिर तक यह सुविधा अपनी सभी शाखाओं पर उपलब्ध कराएं।
सेबी ने एएसबीए सुविधा की घोषणा 2008 में की थी। इसमें किसी सार्वजनिक निर्गम में शेयरों के आवंटन तक निवेशक की राशि खाते में जमा रहती है।
सेबी ने कहा है कि स्वप्रमाणित सिंडिकेट बैंकों (एससीएसबी) की सभी शाखाओं पर एएसबीए सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
इसके अनुसार एससीएसबी को अपनी कुल शाखाओं में से 50 प्रतिशत पर यह सुविधा 31 अक्तूबर 2012 तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखना चाहिए।
First Published: Wednesday, September 26, 2012, 12:35