सरकार ने कंपनी कानून की 98 धाराओं को अधिसूचित किया

सरकार ने कंपनी कानून की 98 धाराओं को अधिसूचित किया

नई दिल्ली : नए कंपनी कानून के क्रियान्वयन पर आगे बढ़ते हुए सरकार ने आज नए कानून की 98 धाराओं को अधिसूचित किया। इस कानून में कुल 470 धाराएं हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। नए कंपनी कानून ने करीब छह दशक पुराने कानून का स्थान लिया है।

नए कानून की विभिन्न प्रावधानों के नियमों के मसौदे पर आम जनता की टिप्पणी के बाद कानून का ज्यादातर हिस्सा क्रियान्वित कर दिया जाएगा। सरकार ने आज ऐसे प्रावधानों को अधिसूचित किया जिनके लिए सहायक नियमों की जरूरत नहीं है। वहीं अन्य प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से अधिसूचित किया जाएगा। (एजेंसी)

First Published: Thursday, September 12, 2013, 22:31

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