Last Updated: Friday, September 13, 2013, 22:01
मुंबई : बाजार नियामक सेबी ने घरेलू पूंजी बाजारों में विदेशी कोष प्रवाह बढाने के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को बिना नीलामी प्रणाली के ही सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति शुक्रवार को दे दी।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एफआईआई के लिए ऋण आवंटन नियमों में ढील दी है। सेबी ने कहा है कि इस तरह की इकाइयां बिना ऋण सीमा खरीदे ही सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकती हैं। यह निवेश कुल निवेश के 90 प्रतिशत होने तक किया जा सकता है।
सेबी ने परिपत्र में कहा है कि सीमा पूरी होने के बाद बची सीमा के आवंटन के लिए नीलामी प्रणाली शुरू की जाएगी जैसा कि इस समय कारपोरेट ऋण के लिए तय है।
एफआईआई:क्यूएफआई को सेबी की नीलामी प्रणाली के तहत ऋण सीमा खरीदनी होती है। (एजेंसी)
First Published: Friday, September 13, 2013, 22:01