Last Updated: Friday, April 12, 2013, 20:15

मुंबई : प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) सेबी के कुर्की के आदेश के खिलाफ सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय की याचिका पर शनिवार को सुनवाई करेगा। सेबी ने निवेशकों का धन लौटाने के मामले में राय के बैंक खातों एवं अन्य संपत्तियों के साथ समूह की दो कंपनियों और उनके शीर्ष अधिकारियों के बैंक खातों व संपत्तियों के कुर्की के आदेश दिए हैं।
न्यायाधिकरण इस मामले से जुड़ी चार याचिकाओं पर कल ‘आरंभिक सुनवाई’ करेगा। यह मामला सहारा समूह की दो कंपनियों द्वारा जुटाए गए 24,000 करोड़ रुपये से अधिक धन के रिफंड से जुड़ा है।
ये चारों याचिकाएं सहारा प्रमुख सुब्रत राय, सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कार्प लि. (एसएचआईसीएल), सहारा इंडिया रीयल एस्टेट कार्प लि. (एसआईआरईसीएल) और अशोक राय चौधरी एवं अन्य द्वारा दायर की गयी हैं। इन योचिकाओं में सेबी के 13 फरवरी के कुर्की के आदेश चुनौती दी गयी है।
बाजार नियामक ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए आवश्यक धन की वसूली के लिए इन व्यक्तियों और कंपनियों की सम्पत्तियों की बिक्री हेतु कुर्की की कार्रवाई शुरू की है। राय ने सेबी द्वारा जारी कुर्की के आदेशों के खिलाफ फरवरी में सैट में याचिका दायर की थी जिसके बाद बाकी व्यक्तियों ने अपनी याचिकाएं दायर कीं।
न्यायाधिकरण ने इससे पहले 26 मार्च को मामले पर सुनवाई की थी जिसमें उसने सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने का फैसला किया था।
संयोग से, सेबी ने 26 मार्च को एक अन्य आदेश पारित किया जिसमें उसने राय एवं अन्य तीन शीर्ष अधिकारियों को 10 अप्रैल को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के लिए सम्मन जारी किया था।
राय एवं अन्य तीन अधिकारी 10 अप्रैल को यहां सेबी के मुख्यालय में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य प्रशांत सरण के समक्ष पेश हुए जहां उनसे उनकी संपत्ति के बारे में पूछताछ की गई।
सेबी में पेशी के बाद राय ने कहा था कि सहारा समूह ने सेबी द्वारा मांगे गए ब्यौरे उपलब्ध कराए हैं और उनसे कुछ और दस्तावेज जमा करने को कहा गया है जिन्हें वह जल्द ही जमा कर देंगे। (एजेंसी)
First Published: Friday, April 12, 2013, 20:15