सहारा की याचिका पर सैट की सुनवाई 20 को

सहारा की याचिका पर सैट की सुनवाई 20 को

सहारा की याचिका पर सैट की सुनवाई 20 कोमुंबई : प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने बाजार नियामक सेबी के आदेश के खिलाफ सहारा प्रमुख सुब्रत राय की याचिका पर सुनवाई 20 अप्रैल तक स्थगित कर दी।

बाजार नियामक सेबी ने सहारा समूह की दो कंपनियों और सुब्रत राय सहित अन्य शीर्ष कार्यकारियों के बैंक खाते और संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया है। सेबी के इसी आदेश के खिलाफ सहारा समूह प्रमुख ने सैट में अपील की है।

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने मामले की प्राथमिक सुनवाई के दौरान मामले पर आगे की सुनवाई 20 अप्रैल तक के लिए टाल दी। सहारा समूह के वकील ने चिकित्सा कारणों से सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया था।

यह मामला सहारा समूह की दो कंपनियों द्वारा ‘विभिन्न अवैध’ तरीकों से निवेशकों से जुटाये गये 24,000 करोड़ रुपये के रिफंड से जुड़ा है। सेबी के खिलाफ सहारा की ओर से सुब्रत रॉय द्वारा खुद एवं समूह की कंपनी सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कार्प लि0 (एसएचआईसीएल), सहारा इंडिया रीयल एस्टेट कार्प लि0 (एसआईआरईसीएल), अशोक राय चौधरी एवं अन्य की ओर से चार याचिकाएं दाखिल की गयी हैं।

First Published: Saturday, April 13, 2013, 11:00

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