सहारा के खिलाफ सेबी ने दायर की अवमानना याचिका

सहारा के खिलाफ सेबी ने दायर की अवमानना याचिका

सहारा के खिलाफ सेबी ने दायर की अवमानना याचिका नई दिल्ली : बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों को 24 हजार करोड़ रुपए लौटाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश पर सहारा समूह द्वारा अमल नहीं करने के मामले में अब न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही के लिए शीर्ष अदालत में शुक्रवार को याचिका दायर की।

सेबी ने अपनी याचिका में कहा है कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कापरेरेशन और सहारा हाउसिंग इंवेस्टमेन्ट कापरेरेशन ने 10 दिन के भीतर निवेशकों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश पर अमल नहीं किया है।

सूत्रों के अनुसार सेबी ने सहारा पर यह भी आरोप लगाया है कि उसने न्यायालय के 31 अगस्त के आदेशों पर अमल नहीं किया है।

सेबी (भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड) ने यह अवमानना याचिका शीर्ष अदालत की उस टिप्पणी के बाद दायर की जिसमें बाजार नियामक से कहा गया था कि वह न्यायिक निर्देशों पर अमल नहीं करने के मामले में कानूनी प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई करे।

इस आदेश में सहारा समूह की दो कंपनियों को निर्देश दिया गया था कि वे तीन महीने के भीतर निवेशकों के करीब 24 हजार करोड़ रुपए 15 फीसदी सालाना ब्याज के साथ लौटाएं।

न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति जे.एस. खेहड़ की खंडपीठ ने 19 अक्तूबर को सेबी से कहा था कि 31 अगस्त के निर्णय से निष्कर्ष निकाल कर वह कानूनी प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई करे।

न्यायालय ने इस मामले में सहारा की दो कंपनियों के खिलाफ सेबी की कार्रवाई पर निगाह रखने की जिम्मेदारी उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी.एन. अग्रवाल को सौंपी थी। (एजेंसी)

First Published: Friday, November 2, 2012, 23:16

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