Last Updated: Tuesday, November 6, 2012, 16:00
नई दिल्ली: बाजार नियामक सेबी सहारा समूह के बहुचर्चित माले मामले में सभी निवेशकों की सम्मुख पहचान के काम) आईपीवी) का ठेका लेने के इच्छुक सरकारी बैंकों और केवाईसी पंजीकरण एजेंसियों (केआरए) के अधिकारियों के सथ कल मुंबई में बैठक करेगा। चयनित एजेंसी को यह काम निपटाने के लिए निवेशकों से सम्मुख हो उनका सत्यापन करना होगा।
उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को निर्देश दिया है कि वह सहारा ग्रुप की दो कंपनियों के बांडधारकों को 24,000 करोड़ रुप्ये का रिफंड 15 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ कराये। इस मामले में सेबी को बांडधारकों की वास्तविकता का सत्यापन करना है। इन कंपनियों में सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमे।ट कारपोरेशन लिमिटेड तथा सहारा रीयल इस्टेट कारपोरेशन शामल हैं।
सेबी ने सम्मुख-सत्याक एजेंसी (आईपीवी) के ठेके के इच्छुक सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों तथा केआरए (केवाईसी) पंजीकरण एजेंसी से निविदाएं आमंत्रित की हैं।
सेबी इच्छुक बैंकों व केआरए के साथ बोली पूर्व की बैठक कल करेगा जो उसके मुंबई स्थित मुख्यालय में होगी। इसमें वह काम की प्रकृति तथा समद्ध मुद्दों के बारे में बताएगा।
उच्चतम न्यायालय ने 31 अगस्त को अपने आदेश में सेबी से कहा था कि वह सहारा ग्रुप की दो कंपनियों के वैकल्पिक पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर (ओएफसीडी) के अनुमानित तीन करोड़ बांडधारकों की वास्तविकता को परखे। इसके बाद ही इन बांडधारकों को मय ब्याज रिफंड करवाया जाना है।
चुनी गई एजेंसी बांडधारकों से व्यक्तिगत रूप से मिलेगी और उनके अस्तित्व की सत्यता परखेगी। इसके अलावा एजेंसी के प्रतिनिधि बांडधारक के घर जाकर पते के प्रमाण की जांच करेंगे। वे बांडधारक की सारी जानकारी का सत्यापन करेंगे।
आईपीवी एजेंसी बांडधारक से उसके हस्ताक्षर वाली पहचान यानी पते संबंधी दस्तावेजों की प्रतियां लेगी।
इसके बाद ओएफसीउी में निवेश से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जाएगी। एजेंसी को अपने काम की सप्ताहवार रपट देनी होगी। सेबी का कहना है कि सहारा मामले से जुड़ा कोई काम करने वाले ग्रुप या उसकी सहयोगी कंपनी की निविदा स्वीकार नहीं जाएगी। सेबी इस मामले में पंजीयकर एवं हस्तांतरण एजेंट (आरटीए) की नियुक्ति भी करेगा जो इस मामले में निवेशक डेटा तथा भुगतान प्रक्रिया से जुड़ा काम करेगा। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, November 6, 2012, 16:00